शिमला। अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में ठियोग निवासी आरोपी नरेश को बरी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति भगचंदानी की अदालत ने पाया कि शिमला निवासी शिकायतकर्ता अनिल वर्मा अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने में असफल रहे और कानूनी नोटिस भी गलत पते पर भेजा था। शिकायतकर्ता अनिल वर्मा ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जान-पहचान के नरेश ने जनवरी 2016 के अंतिम सप्ताह में जरूरी काम के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता ली थी। इसके बाद आरोपी ने 5 मई 2016 का एक लाख रुपये का चेक यूसीओ बैंक शिमला का दिया था जोकि बाउंस हो गया था। संवाद