शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 शिमला प्रतिभा नेगी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को बरी कर दिया है।शिकायतकर्ता शिमला जन कल्याण कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड न्यू शिमला के अनुसार मंडी निवासी प्रेम सिंह ने उनसे ऋण लिया था। ऋण चुकाने में विफल रहने पर अप्रैल 2014 में खातों के निपटान के दौरान आरोपी ने अपनी देनदारी चुकाने के लिए 35,000 रुपये का चेक जारी किया था। सोसायटी ने यह चेक 16 अप्रैल 2014 को बैंक में लगाया लेकिन बाउंस हो गया। आरोपी ने अदालत में दलील दी कि यह शिकायत समय से पहले दायर की थी। आरोपी के अनुसार नोटिस 29 मई 2014 को तामील माना गया था जिसके बाद भुगतान के लिए उसे 15 दिन का वैधानिक समय मिलना था। लेकिन सोसायटी ने 10 जून 2014 को अदालत में शिकायत दर्ज कर दी। संवाद