शिमला। अदालत ने सड़क दुर्घटना के पीड़ित हेमंत कुमार को 2.70 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश प्रवीण गर्ग (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) की अदालत ने दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने प्रतिवादी एचडीएफसी, ईआरजीओ, जीआईसी (बीमाकर्ता) को याचिका दायर करने की तारीख से प्रति वर्ष 9 प्रतिवर्ष ब्याज के साथ दावेदार को भुगतान करने के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ मुकदमेबाजी का खर्च 10,000 रुपये देना होगा। निर्देश दिए हैं कि 45 दिन के भीतर दावेदार को मुआवजे की राशि का भुगतान करें। टुटू निवासी हेमंत कुमार 22 सितंबर 2020 को बालूगंज थाना के तहत एक अन्य वाहन की टक्कर में घायल हो गए थे। हादसे में दाहिने पैर में फ्रैक्चर और घुटने की हड्डी टूट गई थी। संवाद