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पानी का बिल न चुकाने वाले 31 होटलों पर चलेगा रिकवरी केस

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पानी बिल न चुकाने वाले होटलों पर चलेगा रिकवरी केस
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पानी का कनेक्शन काटने के बाद एमसी एक्ट 124 के तहत होगी कार्रवाई
शहर में व्यावसायिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के निर्देश भी जारी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। कई सालों से पानी का बिल न चुकाने वाले शहर के करीब बीस होटल संचालकों के खिलाफ अब रिकवरी केस चलेगा। होटल मालिकों से बिल के लाखों रुपये वसूलने के लिए नगर निगम प्रशासन एमसी एक्ट 124 के तहत कार्रवाई करने जा रहा है।
ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब होटलमालिकों से बिल वसूली के लिए एक्ट के तहत कार्रवाई करनी पड़ रही है। निगम आयुक्त रोहित जमवाल ने जलशाखा को इसकी फाइल तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम प्रशासन ने हाल ही में 72 होटलों को नोटिस थमाकर पानी का बिल जमा करवाने को कहा था। इनसे करीब 58 लाख रुपये वसूले जाने थे। इनमें से कई होटल मालिक जहां किस्तों में पानी बिल देने को तैयार हो गए तो कई ने ऑनलाइन और चेक से भुगतान कर दिया। जिन 31 होटल संचालकों ने पानी का बिल नहीं दिया था, निगम ने उनका कनेक्शन काटकर पानी तक बंद कर दिया। अब इन 31 होटलों में से कुछेक होटल संचालकों ने बिल चुकाकर कनेक्शन बहाल करवा लिया है लेकिन करीब 20 ऐसे होटल मालिक हैं जो बिल नहीं दे रहे। अब इन पर केस चलाया जाएगा।
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अब ऐसे होगी बिल की वसूली
एमसी एक्ट 124 के तहत निगम होटलमालिकों पर केस चलाएगा। इस केस की सुनवाई तहसीलदार या खुद आयुक्त कोर्ट में करने के विकल्प होते हैं। एरियर ऑफ लैंड रेवन्यू के तहत तहसीलदार डिफाल्टर होटलमालिक की संपत्ति को रेड एंट्री में डाल सकता है। इसमें मालिक अपनी संपत्ति बेच नहीं सकता। इसके अलावा निगम खुद अपने स्तर पर भी वसूली कर सकता है। होटल मालिक की चल संपत्ति को नीलाम कर या अटैच कर बिल वसूली की जाएगी।
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17 जून तक व्यावसायिक कनेक्शन कटेंगे
नगर निगम आयुक्त रोहित जमवाल ने 17 जून तक उन व्यावसायिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने सालों से अपना बिल नहीं चुकाया है। इनका पानी तुरंत बंद किया जाएगा। ऐसे कितने कनेक्शन हैं, इसकी फाइल तैयार की जा रही है।

एमसी एक्ट के तहत करेंगे कार्रवाई
पानी बिल न चुकाने वाले होटलों के खिलाफ नगर निगम एमसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रहा है। अधिकारियों को इसकी फाइल तैयार करने को कह दिया है।
रोहित जमवाल, नगर निगम आयुक्त
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