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Himachal: 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट मंजूर, 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और बसें चला सकेंगे निजी ऑपरेटर

Tue, 17 Feb 2026 03:31 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला।

सार

परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट को मंजूरी दी है। 
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हिमाचल परिवहन विभाग । - फोटो : संवाद
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूटों पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों को चलाया जा सकेगा। इस संबंध में परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट को मंजूरी दी है। इसलिए स्टेज कैरिज परमिट संबंधित आरटीए की ओर से सफल आवेदक के पक्ष में या तो ड्रॉ के जरिये या सीधे अलॉटमेंट से आवंटित किए जा रहे हैं, जहां सिर्फ एक ही आवेदन मिला है। कुछ आरटीए में आवंटन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बता दें, निदेशालय में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और निजी ऑपरेटरों की ओर से निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूट पर चलाने के लिए 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों की खरीद और ऑपरेशन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब मंगलवार को परिवहन विभाग ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

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ऑपरेटरों के लिए ये शर्तें रहेंगी लागू
निदेशालय के अनुसार निजी ऑपरेटर को 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर उन्हें आवंटित स्टेज कैरिज परमिट पर चलाने की इजाजत होगी। इस श्रेणी की गाड़ियों पर दो दरवाजे देने की शर्त लागू नहीं होगी। ऑपरेटर 18 सीटर बसें भी चला सकते हैं। हालांकि, इस श्रेणी की बसों पर डबल डोर की शर्त पूरी तरह लागू होगी। चाहे वह टेंपो ट्रैवलर हो या बस, ड्राइवर को छोड़कर बैठने की क्षमता 18 यात्रियों से ज्यादा नहीं होगी। कोई भी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इन स्टेज कैरिज परमिट के तहत 18 से ज्यादा सीटों वाली किसी भी गाड़ी के पंजीकरण या संचालन की इजाजत नहीं देगा। कोई भी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या प्राधिकरण किसी ऑपरेटर पर सिर्फ 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर खरीदने के लिए जोर नहीं डालेगा या मजबूर नहीं करेगा। ऑपरेटर को बाजार में मौजूद किसी भी निर्माता की 18 सीटर बस खरीदने की आजादी होगी, बशर्ते वह विभाग की बताई गई शर्तों का पालन करें।
 
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सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश
सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/प्राधिकरण को कहा गया हैं कि वे इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तुरंत ऑपरेटरों को जरूरी निर्देश दें, ताकि किसी भी तरह की उलझन या देरी से बचा जा सके। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि जो ऑपरेटर टेंपो ट्रैवलर के बजाय किसी भी कंपनी की बनाई 18 सीटर बसें खरीदना चाहते हैं, वे बिना समय बर्बाद किए ऐसा कर सकें। इन निर्देशों का सभी आरटीए, आरटीओ को सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने निर्देश जारी किए हैं।
 
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