बंजार बस हादसे से सबक लेते हुए परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए सख्ती कर दी है। अब वही चालक स्कूल बस चला सकेंगे, जिनके पास कम से कम दो साल का अनुभव है। उन्हें आरटीओ कार्यालय में यह प्रमाण पत्र देना होगा। जब भी बस मालिक चालक को बदलेगा, सबसे पहले इसकी सूचना आरटीओ कार्यालय में देनी होगी।
डीलर से स्वीकृति के बाद पास होगी गाड़ी
बैठक में फैसला लिया कि अधिकृत डीलर से स्वीकृति के बाद ही परिवहन विभाग बसों की पासिंग करेगा। यह इसलिए ताकि डीलर सही तरीके से गाड़ी की जांच-पड़ताल कर सके।