प्रदेश में पहली बार किसी दुष्कर्म के मामले में किसी आरोपी को दोष 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी ने एक 11 वर्षीय नाबालिग को दुकान दिखाने के बहाने अपनी हवस का शिकार बनाया था।
दोष साबित होने पर यह सजा विशेष न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने सुनाई है। दोषी को 20 साल की कठोर सजा के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कैद झेलनी होगी।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना शाहपुर में एक गांव की छठी कक्षा में पढ़ने वाली 11 साल की नाबालिग की मां ने 24 सितंबर 2018 थाने में आरोपी धर्मचंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।