जिला दंडाधिकारी शिमला राजेशवर गोयल ने धारा 115 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 18 से 24 अप्रैल 2019 तक सुन्नी लूहरी सड़क मार्ग पर चाबा से नौटी खड्ड पुल पर शाम 10 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान यह वाहन बसंतपुर किंगल मार्ग से भेजे जाएंगे। यह आदेश आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होंगे।
राजेशवर गोयल ने बताया कि आईपीएच मंडल सुन्नी में उठाऊ पेयजल योजना चाबा से गुम्मा में पाईप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है और इसलिए उक्त समय में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। उन्होंने अधिशाषी अभियंता आईपीएच सुन्नी को आदेश दिए कि वे पाईप लाईन कार्य के बारे में हिमाचल पथ परिवहन निगम को भी सूचित करें ताकि आम लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।