शिमला। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को यदि सोलह फीसदी वोट नहीं मिले तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 13वें विधानसभा चुनावों में शिमला जिले की 8 सीटों के लिए 38 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनावों में कुल मतदान का सोलह फीसदी वोट प्रत्याशी के लिए लेना जरूरी है। यदि कुल मतदान के सोलह फीसदी वोट प्रत्याशी को नहीं मिले तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। गौरतलब है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों की ओर से दस हजार रुपये की सिक्योरिटी जमा करवाई गई थी, जबकि आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों ने पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी जमानत के तौर पर जमा की थी। चुनाव निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी कुल मतदान का सोलह फीसदी वोट हासिल नहीं करता है तो नामांकन के समय जमा करवाई गई उसकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। ऐसे में देखने की बात यह है कि 38 प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशी अपनी सिक्योरिटी बचाने में सफल रहते हैं। सहायक उपायुक्त ज्योति राणा ने बताया कि नियम अनुसार कुल मतदान के सोलह वोट यदि प्रत्याशी को नहीं पड़ते हैं तो प्रत्याशी की सिक्योरिटी भी जब्त हो सकती है।