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अब साथ लेकर नहीं चल सकेंगे बंदूक और पिस्टल

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शिमला। अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो आप उसे साथ लेकर नहीं चल सकेंगे। जिला पुलिस ने 9 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों को देखते हुए पांच दिनों के अंदर हथियारों को अपनी नजदीकी थानों में जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है।
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चुनाव आयोग की ओर से चुनावों की तिथि तय होने के बाद प्रदेश में धारा 144 लग गई है। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जिले में शहर के मुताबिक ग्रामीण इलाकोें में हथियार रखने वालों की संख्या अधिक है। इनमें से कुछेक लोग ऐसे हैं, जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं। पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को हिदायत जारी की है कि वह अपने-अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले लोगों को हथियार जमा करवाने की प्रक्रिया को पूरा करवाएं। साथ ही यह भी कहा है कि वह क्षेत्र के समस्त प्रधानों सहित पार्षदों तक को सूचित कर उनके क्षेत्र के अधीन लाइसेंसी हथियार रखने वालों को तुरंत थानों में जमा करवाने को कहें।

कोट्स
एसपी सौम्या सांबशिवन ने बताया कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हाें, इसके लिए जिला के सभी लाइसेंसी हथियार रखने वाले अपने नजदीक के थाने में जमा करवाएं। जो लोग 20 अक्तूबर तक इन हथियारों को जमा नहीं करवाते, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
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