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सख्त हुआ पर्यटन विभाग, बिना कोर्स किए नहीं करवा सकेंगे राफ्टिंग

Wed, 29 May 2019 01:27 PM IST
अरविन्द ठाकुर रोशन ठाकुर, अमर उजाला, कुल्लू
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सांकेतिक तस्वीर
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साहसिक गतिविधियों के दौरान हादसों को रोकने के लिए पर्यटन विभाग और पर्वतारोहण संस्थान मनाली सख्त हो गया है। विभाग ने राफ्ट चलाने के लिए अब 14 दिन का राफ्ट कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, राफ्ट चलाने के लिए करीब 100 आवेदकों ने पर्यटन विभाग के पास आवेदन कर रखा है, लेकिन अब उन्हें मनाली के पर्वतारोहण संस्थान में राफ्टिंग का प्रशिक्षण लेना होगा।

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इसके बाद वे राफ्ट को चला सकेंगे। घाटी में मई माह के भीतर ही चार सैलानी साहसिक गतिविधियों में अपनी जान गंवा चुके हैं। भुंतर के पास एक राफ्ट के पलटने से एक विवाहिता की मौत हो गई थी। तीन लोगों की जान पैराग्लाइडर से गिरने के कारण हो चुकी है। 

घाटी के पर्यटन को आकर्षित करने के लिए साहसिक गतिविधियों की भूमिका अहम है। करोड़ों रुपये के कारोबार में जिले में 350 के करीब पैराग्लाइडर और 350 पंजीकृत राफ्ट हैं। अब पर्वतारोहण संस्थान मनाली और पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए अब लाइसेंस लेने के लिए पर्वतारोहण संस्थान मनाली में राफ्टिंग का कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है।
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इससे उन 100 आवेदकों को भी झटका लगा है, जिन्होंने पर्यटन विभाग कुल्लू के पास लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा ने कहा इसके लिए 14 दिन का कोर्स करना जरूरी है। इसके बाद ही राफ्ट का संचालन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहली जुलाई से 30 लोगों को कोर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। 

निरीक्षण में दो राफ्ट को किया सस्पेंड 
पिछले सप्ताह पिरड़ी से लेकर झीड़ी तक रिवर राफ्टिंग पर राफ्टिंग-पैराग्लाइडिंग तकनीकी जांच समिति ने शिकंजा कस दिया है। निरीक्षण में समिति ने निरीक्षण के दौरान दो राफ्टों को सस्पेंड कर दिया है।

अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली के निदेशक कर्नल नीरज राणा की अगवाई में जिला की रिवर राफ्टिंग साइटों का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान जिला पर्यटन अधिकारी बीसी नेगी भी मौजूद रहे।

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