कोर्ट ने जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक शिमला को भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने को कहा था। सुबह हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिलाधीश शिमला और पुलिस अधीक्षक शिमला के समक्ष कर्मियों के प्रतिनिधियों की ओर से एमओयू सौंपने के आदेश जारी किए थे।
प्रदेश 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारी संगठन ने हड़ताल पर सभी 400 कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए कहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्ण चंद ने कहा कि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए थे।
कोर्ट में पक्ष रखा कि हड़ताल के चलते चालक और टेक्नीशियन दूर-दूर से आए हैं। ऐसे में 24 घंटे के भीतर कर्मचारी काम पर लौट सकते हैं। कंपनी ने जिन चालकों और तकनीशियनों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे, उन्हें भी कोर्ट ने खारिज किया है।