हिमाचल में अब कहीं भी सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल खोला जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए दूसरे अस्पताल से दस किलोमीटर की परिधि होने की शर्त को हटा दिया है। सुपर स्पेशयलिटी खोलने के लिए 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी देने का प्रावधान पांच करोड़ रुपये के निवेश तक प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल के लिए 5 प्रतिशत ब्याज उपदान 3 करोड़ रुपये के ऋ ण के लिए 3 वर्ष तक प्रदान होगा।
सुपर स्पेशयलिटी में कार्डियोलोजी न्यूरो सर्जरी पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी या अन्य कोई भी सुपर स्पेशयलिटी सर्विसेस खोली जा सकती हैं। हालांकि, सुपर स्पेशयलिटी के अलावा अन्य अस्पताल दस किलोमीटर के दायरे में ही खोले जा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा निवेश बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना की अधिसूचना जारी की है।
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल और आंचलिक अस्पताल अथवा योजना के तहत खोले गए अन्य निजी अस्पताल के 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर कोई भी निजी स्वास्थ्य संस्थान खोला जा सकता है। डॉ. गुप्ता ने कहा कि खोले जाने वाले बहु विशेषज्ञ अस्पताल के लिए दो करोड़ रुपये के निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजीगत उपदान देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त तीन वर्ष के लिए डेढ़ करोड़ के ऋ ण पर पांच प्रतिशत ब्याज उपदान दिया जाएगा।