सुंदरनगर (मंडी)। राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा से रैगिंग में दोषी पाए जाने पर फाइनल ईयर के प्रशिक्षु को कॉलेज प्रबंधन ने एक साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन ने यह फैसला सोमवार को पांच सदस्यीय एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया है। रिपोर्ट में कमेटी ने छात्र पर लगाए आरोप सही पाए हैं। इधर, रैगिंग का पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी छात्र ने मंडी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, जिस पर अदालत ने पुलिस से 5 सितंबर तक इस मामले अपना पक्ष रखने को कहा है।
सुंदरनगर के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में मेकेनिकल अंतिम वर्ष के प्रशिक्षु बरमाणा निवासी अतुल कुमार पर प्रथम वर्ष की एक प्रशिक्षु छात्रा ने रैगिंग करने, अपशब्द कहने व उसे परेशान करने का आरोप लगाया। छात्रा ने इस मामले की सुंदरनगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई। मामला संज्ञान में आने के बाद कॉलेज प्राचार्य ई.आरके शर्मा ने आरोपी प्रशिक्षु को एक सप्ताह के लिए कॉलेज से निष्कासित कर इस मामले की जांच को एंटी रैंगिग कमेटी के सदस्य सतीश ढींगरा के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर एक अगस्त तक जांच रिपोर्ट देने को कहा। जांच के दौरान कमेटी ने पीडि़त छात्रा व आरोपी प्रशिक्षु के बयान लिए। इस दौरान प्रशिक्षु ने कमेटी से उसे माफ कर एक मौका देने की मांग की। जिसका जिक्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया। सोमवार को रिपोर्ट मिलने के बाद प्राचार्य आरके शर्मा ने कमेटी की अनुशंसा व नियमों के तहत आरोपी अतुल कुमार को संस्थान से एक साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इधर, प्राचार्य आरके शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।