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सैकड़ों कनिष्ठ प्रारूपकारों को राहत

Sat, 02 Aug 2014 05:31 AM IST
Shimla
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शिमला। प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ प्रारूपकारों को राहत दी है। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकारों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन कर 30 फीसदी पद वरिष्ठता, जबकि 70 फीसदी सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग में ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं, जिन्होंने दो साल ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा किया है। वर्तमान में वे विभाग के रिकॉर्ड में लिपिक, बेलदार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद नाम से चल रहे हैं। अब ये कर्मचारी वरिष्ठता के आधार पर ड्राफ्ट्समैन के पदों पर नियुक्त होंगे। लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव नरेंद्र चौहान ने इसकी पुष्टि की है। प्रारूपकारों का ये मामला 2007 से लंबित था। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कनिष्ठ प्रारूपकारों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 5 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल, विकलांगों के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट मिलेगी। ड्राफ्ट्समैन का वेतनमान 5910 से 20200 तक मिलेगा। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक लोक निर्माण विभाग में वर्ष 1990 से तैनात ये कर्मचारी रिकॉर्ड में बेलदार हैं, जबकि काम ड्राफ्ट्समैन का लिया जा रहा है। अब सरकार ने इन्हें पदोन्नत करने के लिए बैक डेट से सिन्योरिटी काउंट करने के साथ आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला लिया है।
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आयुसीमा 18 से 45 रहेगी
सरकार ने सीधी भर्ती के लिए भी आयु सीमा निर्धारित की है। इसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों से डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए 18 से 45 साल के बीच आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी के पास प्रमाण पत्र पहले से ही मौजूद होना चाहिए।
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