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जेपी सीमेंट उद्योग को सरकार का नोटिस

Tue, 10 Jun 2014 05:33 AM IST
Shimla
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शिमला। हिमाचल सरकार ने जेपी कंपनी के बागा बलग में क्षमता से अधिक उत्पादन पर उद्योग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उद्योग विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि क्यों न कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए? उद्योग विभाग के निदेशक राजेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की।
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उन्होंने बताया कि जय प्रकाश एसोसिएट्स के साथ बागा-बलग में चूना पत्थर भंडार पर आधारित 2.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के क्लिंकर प्लांट तथा 2.54 मिलिटयन टन प्रतिवर्ष क्षमता के सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर 9 जुलाई, 2004 को हस्ताक्षर किए गए थे। कंपनी के पक्ष में 331.424 हेक्टेयर क्षेत्र चूना पत्थर तथा शेल खनिज की निकासी के लिए 7 मार्च, 2005 को खनिज रियायत नियम-1960 के प्रावधानों के अंतर्गत 30 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया था। सभी वैधानिक अनुमतियां वन, स्थल और पर्यावरणीय अनुमतियां भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त होने के उपरांत खनन पट्टा का निष्पादन 29 सितंबर, 2007 को किया गया था और कंपनी का प्रस्तावित प्लांट 9 जनवरी, 2010 से संचालन में आया।
हाल ही में विभाग के ध्यान में आया कि कंपनी अपनी अनुमोदित क्षमता से अधिक का उत्पादन कर रही है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण दल द्वारा 28 मई, 2014 को कंपनी के प्लांट का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि कंपनी के प्लांट की अनुमोदित क्षमता से अधिक उत्पादन किया जा रहा है और कंपनी द्वारा क्षमता विस्तार बारे न तो सिंगल विंडो से अनुमति ली और न ही अन्य वैधानिक अनुमतियां ली गई, जो यूनिट क्षमता विस्तार से पूर्व ली जानी अनिवार्य थी। इस आधार पर कंपनी को 7 जून, 2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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