शिमला। वीरभद्र सिंह टेबल बगिंग केस में चार्जशीट और विभागीय कार्यवाही के खिलाफ प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका को पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी ने वापस ले लिया है। इस कार्यवाही को रद्द करने की गुहार को लेकर दायर याचिका को वापस लेते हुए प्रार्थी ने कहा है कि वह इस मामले को सक्षम अदालत के समक्ष दायर करेंगे। यह मामला न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ के समक्ष रखा गया था। गौरतलब है कि भंडारी विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रार्थी को दो आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए 10 दिनों का समय दिया था। प्रार्थी ने सरकार को ये जवाब दे दिए हैं। वह 30 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं और इस चार्जशीट के आधार पर सरकार ने उनके सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए हैं।