राजस्थान सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर निकाय चुनाव के प्रावधान में कुछ बदलाव किए हैं। अब सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कोई भी व्यक्ति जो पार्षद नहीं है, वह अब राजस्थान में शहरी स्थानीय निकायों का अध्यक्ष बन सकता है।
इस फैसले से विधानसभा चुनाव में हारने वाले बड़े नेताओं में राहत देखने को मिल रही है। उन्हें निकाय अध्यक्ष बनने का सपना साकार होते दिखने लगा है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2019 में संशोधन करने की अधिसूचना पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सोमवार को बैठक के बाद निर्णय लिया गया था।