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Rajasthan: समरावता थप्पड़ कांड में नरेश मीना को बड़ा झटका, जमानत रद्द; कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Mon, 13 Jul 2026 07:54 PM IST
टोंक ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टोंक

सार

समरावता थप्पड़ कांड में नरेश मीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टोंक की एससी/एसटी कोर्ट ने जमानत शर्तों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उनकी जमानत रद्द कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पीपलोदी प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर को इसका आधार बनाया गया

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नरेश मीना को फिर जाना पड़ सकता है जेल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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समरावता थप्पड़ कांड से जुड़े मामले में भगत सिंह सेना प्रमुख और निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीना को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टोंक की एससी/एसटी कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

दरअसल, 13 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में नगरफोर्ट थाना पुलिस ने एससी/एसटी कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रामावतार सोनी के माध्यम से जमानत निरस्त करने का आवेदन पेश किया था। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने नरेश मीना की जमानत रद्द कर दी और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए।

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गौरतलब है कि पीपलोदी में सरकारी स्कूल की छत गिरने से छात्रों की मौत के बाद हुए धरना-प्रदर्शन के दौरान नरेश मीना को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पुलिस ने इसी प्रकरण को हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आधार बनाते हुए उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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