श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीमा क्षेत्र में रात के समय आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के साथ पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंहनगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर और श्रीगंगानगर से लगती भारत-पाक सीमा के 3 किलोमीटर क्षेत्र में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
हालांकि खेती-किसानी से जुड़े कार्यों के लिए किसानों को छूट दी गई है लेकिन किसान सीमा सुरक्षा बल या सेना के संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर ही सीमा क्षेत्र में जा सकेंगे, बिना अनुमति किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें: Banswara News: साइबर फ्रॉड केस से नाम हटाने के लिए मांगी रिश्वत, साइबर थाने का एएसआई और पूर्व पार्षद गिरफ्तार
प्रशासन ने बॉर्डर क्षेत्र में तेज रोशनी वाले उपकरणों के उपयोग पर भी रोक लगाई है। इसके अलावा तेज ध्वनि वाले उपकरण, डीजे, बैंड और पटाखों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
जिला प्रशासन ने पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के अनुसार सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क करीब 3 से 4 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में पहुंच रहा है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे की आशंका बनी रहती है।
ऐसे में जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां पाकिस्तानी नेटवर्क आता हो, वहां पाकिस्तानी सिम का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।