सिरोही में पंचायतीराज चुनाव 2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव प्रक्रिया, नामांकन, प्रचार, वाहनों के उपयोग, चुनाव खर्च, लाउडस्पीकर और विजय जुलूस समेत विभिन्न नियमों और प्रतिबंधों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को निर्धारित नियमों की पालना करनी होगी।
चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर और वाहनों पर रहेगी निगरानी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायतीराज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों, लाउडस्पीकर, कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर के इस्तेमाल को लेकर नियम तय किए गए हैं। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा प्रचार के लिए उम्मीदवारों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या भी निर्धारित सीमा के अनुसार ही होगी।
उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा तय
पंचायतीराज चुनाव 2026 में उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2019 में निर्धारित खर्च सीमा की तुलना में इस बार अधिक राशि तय की गई है। जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये और ग्राम पंचायत सरपंच के लिए 1 लाख रुपये तक खर्च किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को चुनाव में किए गए खर्च का पूरा विवरण परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
8 अक्टूबर को जारी होगी चुनाव की लोक सूचना
बैठक में बताया गया कि सिरोही जिले में जिला परिषद के आम चुनाव की प्रक्रिया प्रथम चरण में शुरू होगी। इसके लिए 8 अक्टूबर 2026 को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2026 रहेगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत बाद 15 अक्टूबर को ही चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
नामांकन के दौरान पांच लोगों को ही प्रवेश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय वाहनों और लोगों की संख्या को लेकर भी प्रतिबंध लागू रहेंगे। रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार के साथ अधिकतम पांच लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन के दौरान किसी भी तरह की रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की सीमा में जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार के लिए अधिकतम तीन वाहन, पंचायत समिति सदस्य के लिए दो वाहन और सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए एक वाहन लाने की अनुमति होगी।
चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी रोक
चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, प्रधान, उपप्रधान, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के साथ पंच और सरपंच भी चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी निर्धारित नियमों और प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करने को कहा।