राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कनिष्ठ विधि अधिकारी (जयपुर विकास प्राधिकरण) प्रतियोगी परीक्षा-2025 की परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जारी करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 26 और 27 जुलाई 2026 को जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। वहीं, अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र 23 जुलाई 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
26 और 27 जुलाई को दो पारियों में होगी परीक्षा
आयोग के अनुसार परीक्षा दोनों दिन दो-दो पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। प्रत्येक प्रश्नपत्र में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
23 जुलाई से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
अभ्यर्थी 23 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि दर्ज कर प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए भी एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा।
परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही मिलेगा प्रवेश
आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन में लगने वाले समय को देखते हुए अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।
आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा
अभ्यर्थियों को पहचान के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा। प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना अनिवार्य रहेगा।
'दलालों और फर्जी वादों से रहें सावधान'
आयोग ने अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है कि परीक्षा पास कराने के नाम पर किसी दलाल, मीडिएटर या अपराधी के झांसे में न आएं। यदि कोई रिश्वत मांगता है या परीक्षा में पास कराने का दावा करता है तो उसकी सूचना प्रमाण सहित आयोग के कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 और 2635255 पर दें। आयोग ने बताया कि अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना और संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई हो सकती है।
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मैप पर पूरी तरह भरोसा न करें
आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा केंद्र की लोकेशन के लिए केवल मैप पर निर्भर न रहें। तकनीकी कारणों से कुछ केंद्रों की लोकेशन गलत या अस्पष्ट हो सकती है। इसलिए परीक्षा से पहले ई-प्रवेश पत्र पर दिए गए पते का भौतिक सत्यापन कर लें।