राजस्थान सरकार ने घरेलू नौकरों की न्यूनतम मासिक भत्ता और काम के घंटों को निर्धारित कर दिया है। राज्य के श्रम विभाग की ओर से जारी की गई नई अधिसूचना के मुताबिक घर में पूरे दिन (आठ घंटे) काम करने वाले नौकरों की मासिक पगार 5,642 रुपये होगी।
इसमें खाना बनाने से लेकर धुलाई, बच्चों की देखभाल और घर के अन्य काम शामिल हैं। यह नया नियम 1 जनवरी 2016 से प्रभाव में माना जाएगा। नौकर के निर्धारित समय से अधिक काम करने की स्थिति में मालिक को उसे प्रति घंटे के हिसाब से दोगुने दर पर भुगतान करना होगा।
ओवरटाइम की स्थिति में अगर किसी नौकर की एक दिन की पगार 640 रूपये है तो उसे प्रति घंटे की दर से 80 रूपये मिलते हैं लेकिन ओवरटाइम की स्थिति में उसे 160 रूपये प्रति घंटे देने होंगे।