फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

ऑनर किलिंग के खिलाफ राजस्थान पुलिस का संदेश, 'जब प्यार किया तो डरना क्या'

Fri, 09 Aug 2019 04:03 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
विज्ञापन
ऑनर किलिंग के खिलाफ राजस्थान पुलिस का संदेश - फोटो : ट्विटर/राजस्थान पुलिस
विज्ञापन

'मुगले आजम का जमाना गया... जब प्यार किया तो डरना क्या।' यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस की सलाह है जो वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दे रही है। दरअसल यह ‘ऑनर किलिंग’ (सम्मान के नाम पर हत्या) के खिलाफ हाल ही में पारित एक विधेयक के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की उसकी पहल का हिस्सा है और लोगों ने इसे काफी पसंद किया है।

विज्ञापन


राजस्थान विधानसभा ने ‘ऑनर किलिंग’ के खिलाफ एक विधेयक 'राजस्थान सम्मान और परंपरा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक संशोधित 2019' पांच अगस्त को पारित किया। इस विधेयक में दोषी को अधिकतम आजीवन कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान अपनी तरह का पहला राज्य है। 

पुलिस ने इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अनूठा तरीका निकाला। उसने प्रसिद्ध फिल्म 'मुगले आजम' के की एक फोटो लेते हुए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया, 'सावधान, मुगले आजम का जमाना गया।' इसमें आगे लिखा गया है, 'अगर प्यार करने वालों को कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाता है ते उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।' इसके नीचे दिल के इमोजी के साथ लिखा गया है, 'क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं।' 
विज्ञापन



फोटो में कैप्शन के साथ लिखा गया है,' क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या क्योंकि अब राजस्थान सरकार का कानून है आनर किलिंग के खिलाफ।' 

पुलिस के सोशल मीडिया प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने इस ट्वीट को अनूठा आइडिया बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक बनाने के लिए यह ट्वीट बनाया गया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। पुलिस की सोशल मीडिया टीम पहले भी इस तरह के कई ‘अनूठे ट्वीट’ कर चुकी है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था कि राजस्थान आज देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ऑनर किलिंग को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने का बिल पारित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें