नाबालिग लड़की का अपहरण करके उससे 10 दिन दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो अदालत ने दो भाइयों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष सरकारी वकील विजय कछवा ने बताया, मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी जितेंद्र और उसके भाई धीरज को आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। दोनों पर 56,000 रुपये जुर्माना भी लगा है। हालांकि कोर्ट ने साजिश रचने और अपराध में सहयोग करने के मामले में दोषियों की मां भंवरी बाई को बरी कर दिया। वारदात 25 अक्तूबर, 2014 को हुई थी।