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25 पूर्व मंत्री-सांसदों के करोड़ों बकाया पर सरकार को नोटिस

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यूपीए सरकार में मंत्री रहे सी.पी. जोशी, जितेन्द्र सिंह सहित 25 पूर्व सांसदों के 11 साल से दिल्ली स्थित राजस्थान हाउज के करोड़ों रुपए के बकाए को लेकर सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
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उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह चाहे, तो इन सभी 25 पूर्व सांसदों व एक एमएलए को पक्षकार बना सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुनील अम्बवानी व वीरेन्द्र सिंह की खण्डपीठ ने सोमवार को इस संबंध में लगी याचिका की सुनवाई की।

याचिकाकर्ता प्रो. के.बी. अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच 25 पूर्व सांसदों व एक एमएलए दिल्ली स्थित राजस्थान हाउज कई बार ठहरे, लेकिन इन्होंने वहां के बिल नहीं चुकाए। सभी अलग-अलग समय पर राजस्थान हाउज ठहरे थे।
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इन पर है करोडो़ का बकाया

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि सबसे अधिक बकाया 4582593 रुपए पूर्व केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री व खेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेन्द्र सिंह पर हैं तथा सबसे कम 8745 रुपए के.एल. बैरवा पर हैं। साथ ही, सी.पी. जोशी पर 128418, लाल चंद कटारिया 301539, महेश जोशी 2741223, इज्येराज सिंह पर 1089417 रुपए बकाया है।

इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा, रामदास अग्रवाल, महादेव सिंह खंडेला, चंन्द्रेश कुमारी, ताराचंद भगोरा, गोपाल सिंह शेखावत, रतन सिंह, नरेन्द्र बुढ़ानिया, वी.पी. सिंह, रघुवीर सिंह मीणा, देवजी पटेल, ज्योति मिर्धा, अर्जुन मेघवाल, अश्कअली टाक, के.डी. वाल्मीकि, जी.पी. पिलानिया, हर्ष चौधरी, भरतराम मेघवाल तथा बी.आर. जाखड़ पर भी राजस्थान हाउज के बकाया है। वहीं, एक विधायक बी.एस. राजावत पर भी राशि बकाया है।
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