राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य में नवनिर्मित छह नगर निगमों के चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने इस साल 31 अक्तूबर को होने वाले निकाय चुनावों को अगले साल 31 मार्च को कराने का आग्रह ठुकरा दिया।
पीठ ने सरकार को यह चुनाव 31 अक्तूबर तक ही कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जब पंचायत चुनाव आसानी से हो सकते हैं, तो निकाय चुनावों को नहीं टाला जा सकता। दरअसल जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के चुनाव नवंबर 2019 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन्हें बांट कर छह नगर निगम बना दिए। पहले वार्डों के परिसीमन के कारण और बाद में कोरोना के कारण चुनाव टाल दिया गया।