डीडवाना शहर स्थित नागौरी गेट क्षेत्र में आठ साल पहले दुश्मन देश के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में आरोपित 12 लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (क), 153 (ख) और 120 (बी) के तहत सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 27 गवाहों और 69 दस्तावेजों को पेश किया गया था लेकिन न्यायालय ने इन साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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मामला 2 जून 2017 का है, जब डीडवाना कस्बे के नागौरी गेट स्थित लोहारों की मस्जिद के पास एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित रूप से 12 लोग पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के एक सप्ताह बाद 9 जून 2017 को पुलिस ने मोहम्मद इकबाल, अजहरुद्दीन, फिरोज खान, चिराग हसन, शहजाद कुरैशी, मोहसिन, समीर, तस्लीम, शहजाद रंगरेज, अजहरुद्दीन (द्वितीय) और नौशाद सहित कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
मामले की सुनवाई पिछले आठ वर्षों से अपर न्यायालय में चल रही थी लेकिन कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है, वहीं स्थानीय स्तर पर फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।