रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करने से बचें यात्री
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दीपावली के त्योहार के मद्देनजर पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तुएं साथ न रखें। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में निगरानी और जांच व्यवस्था को और अधिक कड़ा किया है। प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में चेतावनी संबंधी स्टिकर लगाए गए हैं ताकि लोग नियमों से अवगत रहें और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
ज्वलनशील वस्तुएं साथ ले जाना दंडनीय अपराध
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखे, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस सिलेंडर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर, सूखी झाड़ियां या पत्तियां जैसी वस्तुएं यात्रा के दौरान साथ ले जाना अत्यंत खतरनाक है। भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत यह दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना, तीन वर्ष तक की कैद या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।
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‘एक चिंगारी बन सकती है हादसे का कारण’
मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने कहा कि दीपावली के दौरान यात्री अक्सर अनजाने में पटाखे या अन्य ज्वलनशील वस्तुएं साथ ले आते हैं, जो कभी-कभी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग और जनहानि का कारण बन सकती है। इसलिए यात्रियों से अपील की गई है कि वे ऐसी वस्तुएं साथ न रखें और अगर किसी यात्री के पास संदिग्ध सामान दिखाई दे, तो तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचित करें।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए सघन निगरानी
कोटा मंडल ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में अतिरिक्त जांच दल तैनात किए हैं। प्लेटफॉर्म और कोचों में नियमित निरीक्षण और स्कैनिंग व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि दीपावली के समय यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में किसी भी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन सुरक्षा उपायों में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा।
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