राष्ट्रगान के दौरान अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण के लिए प्रधानाचार्य निलंबित
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करौली जिले में 26 जनवरी के मौके पर माथुर स्टेडियम में राष्ट्रगान के बीच में बालिका स्कूल की प्रिंसिपल ने व्यवधान डाला। इसको लेकर (अमर उजाला) की टीम ने खबर को डिजिटल के माध्यम से प्रकाशित किया, उसके असर देखने को मिले। मंगलवार को डीएम ने जांच रिपोर्ट को देखकर तत्काल रूप से निलंबित कर दिया।
जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रगान वाचन के दौरान अमर्यादित एवं अशोभनीय आचरण कर व्यवधान किए जाने के कारण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली की प्रधानाचार्य सावित्री मीणा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने का विचार है। इसलिए जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रधानाचार्य को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में सावित्री मीणा का मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टोडाभीम रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस क्रम में गणतंत्र दिवस के सफल आयोजन के लिए विभिन्न बैठकों के दौरान एवं 10 जनवरी को जिला कलेक्टर कार्यालय के बैठक कार्रवाई विवरण क्रमांक 1899 के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को राष्ट्रीय गान, मुख्य समारोह का संचालन एवं उद्घोषणा सहित शिक्षा विभाग के संबंधित कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी नियुक्त कर सुव्यवस्थित कार्यक्रम संचालन हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु इनके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अभाव में शिक्षा विभाग की उक्त अधीनस्थ कार्मिक द्वारा राष्ट्रगान वाचन के दौरान जोर-जोर से चिल्लाकर अशोभनीय एवं अमर्यादित आचरण कारित कर व्यवधान उत्पन्न किया गया। इसकी वजह से राष्ट्रगान को क्षणिक समय के लिए रोकना पड़ा।
उक्त निर्देशों की अवहलना के कारण मंच की गरिमा को दूषित करने के उक्त प्रयास के क्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित में जवाब मांगा गया है। वहीं, उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस उपधीक्षक को भी तथ्यात्मक रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है।