जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने शिव बाड़मेर के विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीआईडी-सीबी की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राहत दी है। अधिवक्ता नमन मोहनोत ने याचिका पेश कर बताया कि शिव विधानसभा सहित बाड़मेर सोलर कम्पनियों को जमीन देकर प्लांट लगवाए जा रहे हैं। ऐसे में किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे।
बता दें कि इसको लेकर सोलर संघ की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि विधायक भाटी उनके काम में बांधा बन रहे हैं। वे इस मामले में किसानों के साथ मिलकर एक्सट्रॉर्सन कर रहे हैं। शिकायत को ही सीधे शिव थाने में मुकदमे के रूप में दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ विधायक भाटी को अंदेशा था कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है।
पुलिस ने मामला दर्ज किया। लेकिन विधायक से जुड़ा होने की वजह से जॉच सीआईडी सीबी को सौंपी गई थी। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए रखते हुए सीआईडी सीबी को इस मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।