बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान खान सहित अन्य फिल्मी सितारों के खिलाफ बुधवार को जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर बहस हुई थी, जिसका फैसला शुक्रवार को आना है।
अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित अर्जी पेश कर अदालत से मांग की गई है कि हिरणों के पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. नारायण प्रसाद नेपालिया के खिलाफ गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के चलते लूणी थाने में दर्ज मुकदमे के दस्तावेज तलब किए जाएं। इस अर्जी को लेकर फैसले के बाद ही मामले में अंतिम बहस प्रारंभ होगी। लेकिन जिन न्यायधीश को अर्जी पर फैसला सुनाना है उनका प्रमोशन हो गया है। जिसके बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि शुक्रवार को फैसला आएगा भी या नहीं।
नेपालिया ने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा था कि हिरणों पर कोई गन शॉट के निशान नहीं मिले हैं। हिरणों की मौत सदमा लगने के कारण हुई है। ये रिपोर्ट वन विभाग ने नहीं मानी थी और कहा था कि हड्डियों और खाल पर गन शॉट के निशान हैं। इसके बाद वन विभाग ने लूणी थाने में डॉ. नेपालिया के खिलाफ गलत रिपोर्ट देने के आरोप में मामला दर्ज करवाया था।
गौरतलब है कि वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ है... कि शूटिग के दौरान अभिनेता सलमान खान, सैफ अली, नीलम, तब्बू, सोनाली और स्थानीय युवक दुष्यंत सिंह के खिलाफ हिरणों के शिकार का आरोप लगा था।