Jhalawar News: जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 आदतन अपराधियों को तीन-तीन माह के लिए जिला बदर किया है। इन अपराधियों के बारे में जानकारी देते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि ये अपराधी लंबे समय से आमजन में भय का माहौल बना रहे थे। इसलिए इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
झालावाड़ जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ ने राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत चार आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किया है।
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इन अपराधियों को किया गया जिला बदर
एसपी अमित कुमार ने बताया कि निष्कासित किए गए अपराधियों में बजरंग पुत्र रत्तीराम भील निवासी कोली मोहल्ला बस स्टैंड झालरापाटन, वसीम पुत्र असलम निवासी कसाई मोहल्ला झालावाड़, राकेश पटवा उर्फ राजू पुत्र गोपाल पटवा निवासी बड़ली का चबूतरा हाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना झालरापाटन तथा राशिद खान उर्फ कालिया पुत्र नूरभाई उर्फ अल्लानूर निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी झालरापाटन शामिल हैं। इन अपराधियों के विरुद्ध लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के चलते पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट में इस्तगासा तैयार कर जिला कलेक्टर को भेजा गया था।
अगले तीन महीने झालावाड़ नहीं आ सकेंगे अपराधी
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने चारों अपराधियों को अलग-अलग जिलों में तीन-तीन माह के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। आदेशानुसार अपराधियों को जिला बूंदी के थाना लाखेरी एवं केशवराय पाटन जिला प्रतापगढ़ के थाना अरनोद एवं धरियावद क्षेत्र में निर्धारित अवधि तक रहना होगा। इस दौरान वे जिला झालावाड़ की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
भविष्य में भी होगी ऐसी कार्रवाई
आदेश जारी होने के बाद सभी अपराधियों की संबंधित थानों में उपस्थिति दर्ज करवाई गई। एसपी अमित कुमार ने बताया कि ये अपराधी लंबे समय से आमजन में भय का माहौल बना रहे थे। इनके खिलाफ साधारण कानून के तहत की गई कार्रवाई प्रभावी साबित नहीं हुई। भय के कारण पीड़ित लोग इनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिले में शांति और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।