झालावाड़: मकर संक्रांति के त्योहार से पहले झालावाड़ जिला प्रशासन ने चायनीज मांझे के खिलाफ जिले में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान झालरापाटन में एक दुकानदार को चायनीज मांझा बेचता हुआ पाया गया। जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंगबाजी में उपयोग होने वाले धातुओं के मिश्रण से बने प्रतिबंधित चायनीज मांझा के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के झालरापाटन क्षेत्र में चायनीज मांझा बेचने के आरोप में पुलिस ने एक दुकानदार को गिरफ्तार कर मांझा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, पतंग उड़ाने में उपयोग होने वाला चायनीज मांझा मानव जीवन, दुपहिया वाहन चालकों एवं पशु-पक्षियों के लिए अत्यंत घातक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
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विशेष टीम ने की कार्रवाई: एसपी
चायनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में मीडिया से बात करते हुए जिले के एसपी अमित कुमार ने बताया कि चायनीज मांझा की बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। मानव एवं पशु-पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत सीआई अल्का विश्नोई के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने बरडी का चबूतरा, झालरापाटन स्थित पतंग व मांझा की दुकान पर कार्रवाई करते हुए आरोपी महेश कुमार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से धातुओं के मिश्रण से निर्मित चायनीज मांझा बरामद किया गया।
जिला प्रशासन की आमजन से अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि चायनीज मांझा का उपयोग न करें और दुकानदार इसकी बिक्री से परहेज करें। पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रातः 6 से 8 बजे तथा सायं 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।