जैसलमेर जिले में तेज गर्मी और संभावित आपात स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर प्रताप सिंह, जो कि आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष भी हैं, ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत जिले के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है।
जैसलमेर जिले में तेज गर्मी और संभावित आपात स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर प्रताप सिंह, जो कि आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष भी हैं, ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत जिले के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है।
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इस आदेश के अनुसार, 8 मई 2025 से जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्ले स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही, इस दिन से होने वाली गृह परीक्षाएं और अन्य मूल्यांकन भी स्थगित कर दिए गए हैं।
संस्था प्रधानों और स्टाफ को स्कूल में रहना अनिवार्य
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि स्कूल के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक स्कूल के समयानुसार उपस्थित रहेंगे। अगर यह आदेश नहीं माना गया तो संबंधित अधिकारी या संस्था प्रमुख के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। वर्तमान मौसम और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम जरूरी था। इससे पहले भीषण गर्मी के कारण कई जगहों से विद्यार्थियों की तबीयत खराब होने की खबरें आई थीं। जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और बच्चों को बिना जरूरी के बाहर न जाने दें।