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Rajasthan News: फिर 199 के फेर में फंसी विधानसभा, भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त

Fri, 23 May 2025 03:25 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त कर दी गई है। मीणा की बर्खास्तगी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में याचिका लगाई थी, जिस पर अगले बुधवार को सुनवाई होनी थी।
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राजस्थान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान विधानसभा एक बार फिर से 199 के फेर में फंस गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार को भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त कर दी। मीणा की सदस्यता समाप्त होने के साथ ही विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 से घटकर 199 हो गई है। एक आपराधिक मामले में मीणा को हाईकोर्ट से तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को इस याचिका को खारिज करते हुए कंवरलाल मीणा को कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दे दिए थे। बुधवार को मीणा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था ।

वहीं कांग्रेस आज इसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। कांग्रेस का आरोप था  की विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इस मामले में पक्षपात कर रहे हैं । इसलिए मीणा की बर्खास्तगी को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर आने वाले बुधवार को सुनवाई होनी थी।
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बता दें कि मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल स्पीकर से मिला था और कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन में कांग्रेस ने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी स्पीकर ने कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त नहीं की है। साथ ही लिखा था कि कांग्रेस के बार-बार आग्रह करने के बाद भी स्पीकर ने इस मामले पर निर्णय नहीं लिया। ज्ञापन में कहा गया कि विधानसभा की गरिमा बचाने के लिए उन्हें कंवरलाल मीणा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए।

गौरतलब है कि मीणा ने वर्ष 2005 में झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में उपसरपंच चुनाव के बाद पुनर्मतदान की मांग को लेकर एसडीएम पर पिस्तौल तान दी थी।
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