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पंचायती राज चुनाव: अब सितंबर में खुलेगा आरक्षण का पिटारा, 17-18 को उपखंड स्तर पर तय होंगे दावेदारों के समीकरण

Mon, 17 Aug 2026 06:52 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं की आरक्षण लॉटरी अगस्त से सितंबर तक टली। जिला परिषद, प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों की लॉटरी 17 सितंबर और सरपंच-वार्ड पंच की 18 सितंबर को होगी।
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पंचायत राज चुनावों के लिए लॉटरी अगले महीने - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान में की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए अहम खबर है। पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी अब अगस्त के बजाय सितंबर में होगी। पहले जिला और उपखंड स्तर पर आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त से प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे करीब एक महीने आगे बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम ने 16 अगस्त को संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसके मुताबिक जिला स्तर पर आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर और उपखंड स्तर पर 18 सितंबर 2026 को होगी।

17 सितंबर को जिला स्तर की लॉटरी

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जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान पदों के लिए आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 17 सितंबर को पूरी की जाएगी। वहीं, उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी 18 सितंबर को निकाली जाएगी।

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एक महीने आगे क्यों बढ़ी लॉटरी?

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जानकारी अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दूसरे चरण में प्रस्तावित हैं। चुनावी चरणों के संयोजन और पूरी चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के मद्देनजर आरक्षण लॉटरी की तारीखों में संशोधन किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में दिए प्रतिवेदन में बताया है कि पहले चरण में नगरीय निकाय और दूसरे चरण में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार को नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करनी है।

नगरीय निकायों की लॉटरी पहले ही
नगरीय निकायों के अध्यक्ष और पंचायती राज संस्थाओं में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जा चुकी है। अब पंचायती राज संस्थाओं के बाकी पदों की लॉटरी सितंबर में होने के बाद चुनाव की तस्वीर और स्पष्ट होगी।

कलेक्टर और एसडीएम को निर्देश
शासन सचिव डॉ. जोगा राम ने सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को 17 और 18 सितंबर की निर्धारित तारीखों पर लॉटरी की कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। सितंबर में लॉटरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ऐसे में चुनावी दावेदारों की नजर अब 17 और 18 सितंबर पर टिक गई है।

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