राज्य सरकार ने एसआई भर्ती को रद्द करने से इंकार कर दिया है। मंगलवार को राजस्थान सरकार के एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट एडिशनल एफिडेविट के साथ कोर्ट में रखी। प्रसाद ने हाईकोर्ट को बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी देने के निर्देश दिए। अब हाईकोर्ट ने मामले में 7 जुलाई को फाइनल सुनवाई करने के लिए कह दिया है।
ये भी पढ़ें: Jodhpur News: राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में हुआ 64वां दीक्षांत समारोह, शानदार परेड बनी आकर्षण का केंद्र
दरअसल 26 मई को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में कहा था कि हम भर्ती पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहते हैं। जब मुझसे ओपिनियन ली गई थी तो मुझे बताया गया था कि भर्ती में 400 से 500 लोग लिप्त हैं। एसओजी अभी तक केवल 55 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। भर्ती में 800 से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है।
कोर्ट ने सवाल किया था कि सरकार को निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? इस पर महाधिवक्ता ने कहा था कि सीएम के स्तर पर निर्णय होना है, ऐसे में समय दिया जाए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चार-चार एजेंसियां भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुकी हैं, फिर भी सरकार निर्णय लेने में देरी कर रही है।