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Rajasthan News : अवैध धर्मान्तरण और लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए सीएम का कदम सराहनीय : घनश्याम तिवाड़ी

Sun, 01 Dec 2024 08:59 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

भारत में जहां-जहां सनातन और हिन्दू धर्म के मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, वहां सब धर्मों के लोगों को अपना-अपना आचरण और अपनी उपासना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जहां हिन्दू व सनातनी अल्पसंख्यक हैं, वहां उन्हें उपासना करने में समस्या आती है।
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राजस्थान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अवैध धर्मान्तरण पर प्रहार कर लव जिहाद पर रोक लगाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया गया है।

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सांसद तिवाड़ी ने कहा कि भारत में जहां-जहां सनातन और हिन्दू धर्म के मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, वहां सब धर्मों के लोगों को अपना-अपना आचरण और अपनी उपासना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जहां हिन्दू व सनातनी अल्पसंख्यक हैं, वहां उन्हें उपासना करने में समस्या आती है। उन्होंने कहा क भविष्य में और अधिक धर्मान्तरण नहीं हो, इसके लिए इस कानून की सख्त आवश्यकता थी। 

सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के राज में इस बिल को लाया गया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया और राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस बिल को लागू नहीं किया लेकिन अब भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इस बिल को कैबिनेट में पास कर ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बार फिर से धन्यवाद और आभार। 
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उन्होंने कहा कि इस बिल में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई लोभ, प्रलोभन, डर, कपटपूर्वक, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई लव जिहाद के नाम पर, प्रेम के नाम पर, विवाह के लिए या फिर धोखा देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे भी 10 साल तक की सजा होगी। इसमें व्यक्ति के साथ संस्था को भी शामिल किया गया है।

तिवाड़ी ने इस बिल की महत्ता बताते हुए कहा कि केवल राजस्थान ही नहीं देशभर में इस कानून की आवश्यकता है। इस कानून में कहीं पर भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो वह जिला कलेक्टर को सूचित कर एक प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से ऐसा कर सकता है।

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