राजस्थान कैबिनेट ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई फीस कटौती, दिवंगत कार्मिकों के माता-पिता व दिव्यांग संतान को पेंशन, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स व पदोन्नति नियमों में संशोधन को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर के गठन, राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन, दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को 50% तक पारिवारिक पेंशन और दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पेंशन जैसे फैसले लिए गए हैं।
राज्य में विश्वस्तरीय खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ‘द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल-2025’ का प्रारूप मंजूर किया गया है। यह विश्वविद्यालय आधुनिक खेल विज्ञान, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर आधारित शोध को बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र होगा।
फैमिली पेंशन के केस में दिवंगत सरकारी कार्मिक के माता-पिता को भी अब 50% तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। अब तक यह पेंशन मूल वेतन का 30 प्रतिशत थी।
मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन का हक रहेगा।
प्रदेश में 5,200 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त कीमतन भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इससे न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार भी सृजित होंगे। राजस्थान पर्यटन सेवा और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के सेवा नियमों में संशोधन कर उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। इसमें वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक व संयुक्त निदेशक जैसे पद शामिल होंगे।
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