बाड़मेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत बाड़मेर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारत के अंदर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रात्रिकालीन प्रतिबंध बाड़मेर में भारत-पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा।
बता दें कि बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सुन्दरा, पांचला, हमीराणी मोती की बेरी, रोहिड़ी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड़, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाड़मेरों का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया, पीरे का पार, पांधी का पार, लकड़ियाली, बनों की बस्ती, लधे का पार, तालब का पार, चान्दाणियों का पार, झैलून, बिन्दुसियाणी, कबूल की ढाणी, सजन का पार, कुम्हारों का टीबा, रासबानी, राठौडों का तला, माधुरी का तला, भभूते की ढाणी, भीलों का तला, सादुलाणियों की गफन, हेजम का तला, उम्मेदपुरा, कल्याणपुरा, केलनोर, समेलों का तला, मीठडाऊ, मीये का तला, जाटों का बेरा, बरवाल, देहवा, लालपुर, ब्राह्मणों की ढाणी, रेलिया, सोमराड़, बसिये का तला, जानपालिया, सराईयों का तला, दीपला, सारला, समोते का पार, शोभाला जेतमाल, हुरों का तला, तालसर, हुसैन का तला, रड़वा, सुजों का निवाण उर्फ मेगे की बेरी, नवातला, बाखासर, सरूपे का तला, आग्निशाह की ढाणी, सैयद मौज अली का तला, कृष्ण का तला, रते का तला, भाडा, एकल, रामपुरा, हाथला, बछवाल और भलगाव सहित अन्य गांवों में प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रतिबंध का समय
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, इन गांवों में शाम सात से सुबह छह बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए उक्त वर्णित दो किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्यअनुमति के बिना गमनागमन अथवा विचरण न करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इनको रहेगी छूट
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसिंयों के राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की ड्यूटी के लिए इन क्षेत्रों में इस समय के लिए तैनाती पर हैं, पर प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश आगामी दो महीने के लिए प्रभावी होगा।