स्वर्ण नगरी जैसलमेर में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ईवी सहित पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किए जाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जीएसटी रेट को लेकर काउंसिल ने इस बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में ईवी सहित पुरानी कारों पर जीएसटी 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किए जाने पर सहमति बनी है। इससे पुरानी कारों की बिक्री पर असर आएगा।
बैठक में हेल्थ, एजुकेशन और फूडिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले हुए। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी घटाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर मंत्री समूह को और काम करना है। वित्तमंत्री ने कहा कि इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट कम करने से ही काम नहीं होगा, इसके कितने स्लैब्स होंगे, इसे लेकर भी फैसला होना है। रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर फैसला होगा।
बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लेने के सवाल पर वित्तमंत्री ने कहा कि एटीएफ की तरह सभी राज्य पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लेने के विरोध में हैं। आज भी एयर फ्यूल को जीएसटी में लाने का विरोध किया गया था। सभी राज्य इसे अपने टैक्स के दायरे में रखने के पक्ष में थे। इसी तरह सभी राज्य पेट्रोल-डीजल पर भी खुद ही टैक्स चाहते हैं, इसलिए इसे जीएसटी में लेने का विरोध कर रहे हैं।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप से फूड डिलीवरी पर जीएसटी लगाए जाने पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। वित्तमंत्री ने बताया कि मंत्रियों का समूह एक बार और इस पर बात करेगा। उन्होंने कहा कि खाने की चीजों पर 5% जीएसटी है, डिलीवरी पर जीएसटी कितना लगाना है, लगाना है या नहीं लगाना है, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
जीएसटी काउंसिल में इन एजेंडों पर हुई चर्चा
- पॉपकॉर्न जब तक नमकीन है तब तक 5% जीएसटी
पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर वित्तमंत्री ने कहा कि इस पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई है। ऐसे कई राज्य हैं, जहां नमकीन के साथ पॉपकॉर्न बेचा जाता है, ऐसे भी पॉपकॉर्न हैं, जिसमें चीनी मिलाई जाती है, उस स्थिति में उस पर टैक्स अलग होगा।
- यूज्ड कार की मार्जिनल वैल्यू पर 18% जीएसटी लगेगा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी तरह की यूज्ड कार पर खरीदने और बेचने पर उसका जो मार्जिनल वैल्यू है, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। जैसे किसी ने 12 लाख में खरीदी हुई कार सेकेंड हैंड के तौर पर 9 लाख में बेची तो इस बचे हुए 3 लाख के मार्जिन पर ही जीएसटी लगेगा। वित्तमंत्री ने कहा कि नया EV व्हीकल खरीदने पर 5% जीएसटी लगता है। हालांकि जीएसटी में यह इजाफा कंपनी टू कंपनी खरीद पर ही लागू होगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खरीदने पर 12 प्रतिशत ही जीएसटी रेट रहेगी।
- इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन में काम आने वाले उपकरणों को आईजीएसटी से मुक्त किया है। इसके साथ ही जी-थैरेपी को जीएसटी से मुक्त किया गया है। बैंकों और एनबीएफसी के पीनल चार्जेज, लेट पेमेंट फीस पर जीएसटी नहीं लगेगा।
- एयर टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लेने का राज्यों ने विरोध किया है, इसलिए उसे शामिल नहीं किया। छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती हैं। छोटी कंपनियों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाने के लिए एक कंसेप्ट नोट लाए हैं, इससे छोटी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आसान होगा।
- नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के ट्रेनिंग पार्टनर्स को जीएसटी से छूट अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगी।
छोटे बिजनेसमैन अगर परिसर का हिस्सा किराए पर लेते हैं और वह कंपोजिशन में अनरजिस्टर्ड हैं तो उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के साथ गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, आर्थिक मामलों और व्यय विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
राजस्थान से जुड़े उद्योगों में जीएसटी कम करने या उद्योगों को प्रोत्साहित करने के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये मुद्दे फिटमेंट कमेटी में आए होंगे लेकिन जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर कोई विचार नहीं हुआ। जब कमेटी से यह परिषद की बैठक में रखे जाएंगे तब विचार करेंगे।