राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में जमानत दे दी है।
पटेल पर आरोप था कि उन्होंने एक सरकारी ठेकेदार से 20 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने 4 मई को विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। राजस्थान में यह पहली बार था, जब किसी विधायक को रिश्वत लेते अरेस्ट किया गया था। इसके बाद एसीबी ने पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पटेल के वकीलों की तरफ से कोर्ट को बताया कि राजनीतिक साजिश के तहत पटेल को फंसाया गया है और जांच में कई खामियां हैं। विधायक पटेल के खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत रविंद्र सिंह मीणा ने की थी। रविंद्र के पिता रामनिवास मीणा बीजेपी के टिकट पर 2023 में टोडाभीम से चुनाव लड़ चुके हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जयकृष्ण पटेल को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति राज्य से बाहर न जाने के निर्देश भी दिए हैं।