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जिंदा जलाई गई युवती को राहत दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दखल

Tue, 28 Mar 2017 07:53 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
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जोधपुर के बोरून्दा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते पेड़ काटने का विरोध करने पर जिंदा जला दी गई युवती के मामले को राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। समाचारों के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर और राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने इस मामले में संज्ञान लिया है।
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न्यायाधीश जी.के. व्यास ने इस मामले को गंभीरत से लेते हुए मामले में मृतका के परिवार के सदस्यों को विधिक सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को निर्देश दिए कि राजस्थान पीडित प्रतिकार योजना के तहत महिला और उसके परिवार क सदस्यों को नियमानुसार राहत दिलाए। ये घटना पिछले दो दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। जोधपुर में 20 साल की लड़की को इस बात पर जिंदा जला दिया गया क्योंकि जमीनी विवाद बीच वो पेड़ों के काटने का विरोध कर रही थी।

बताया जा रहा है कि रोड निर्माण के काम में पेड़ों से रुकावट आ रही थी। लड़की का नाम ललिता है वो अपने फॉर्म में पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ थी। ये वारदात रविवार को हुई, जब सरपंच और गांव के कुछ लोगों ने कथित तौर पर ललिता पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग के हवाले कर दिया।
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मीडिया की खबरों के मुताबिक इस हमले में गांव का सरपंच रणवीर सिंह भी शामिल हैं। पुलिस ने रणविर सिंह समेत 10 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
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