करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में पीडित प्रतिकर के कुल 12 प्रकरण विचार के लिए रखे गए। जिन पर समिति के सभी सदस्यों ने विचार विमर्श कर सभी 12 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया । जिनमें नाबालिग बालिकाओं के पोक्सो प्रकरणों, बलात्कार के प्रकरण और हत्या के प्रकरणों समेत कुल 10 प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया।
36 लाख 56 हजार 250 रुपए का प्रतिकर स्वीकृत
समिति ने पीडितों के लिए कुल 36 लाख 56 हजार 250 रुपए का प्रतिकर स्वीकृत किया। इस दौरान बैठक में न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रहलाद राय शर्मा, एडीएम मुरलीधर प्रतिहार, एसपी नारायण सिंह टोगस, करौली, जिला विधिक सचिव बीना गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बागडी, बार संघ अध्यक्ष जयेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता गोविन्द चतुर्वेदी उपस्थित रहे। अन्त में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव बीना गुप्ता ने मीटिंग में उपस्थित सभी का आभार प्रकट कर मीटिंग का समापन किया।