जिला कलेक्टर एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष नम्रता वृष्णि ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 (अध्याय 4) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति के दृष्टिगत विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार कक्षा 12वीं तक के सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 7 मई से आगामी आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही 7 मई से प्रस्तावित परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं।
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जिला कलेक्टर ने समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। विद्यालयों के प्रधानाचार्य और समस्त कार्मिक निर्धारित समय के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यदि किसी संस्था प्रधान द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि वर्तमान परिस्थितयों को देखते हुए प्रदेश के सभी बॉर्डर एरिया में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश की घोषणा की गई है। साथ ही इस दौरान होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है।