सजा के बाद आरोपी को ले जाते पुलिसकर्मी
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जिले की विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने नाबालिग के साथ कुकर्म करने और धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है, जबकि सह-आरोपी को 3 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
यह मामला 27 जुलाई 2025 को भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र का है। पीड़ित बालक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका 13 वर्षीय बेटा घर पर अकेला था, तभी आरोपी उसे बहाने से अपने साथ ले गए और एक सूनसान मकान में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी भी दी थी।
घटना के बाद बालक ने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद नदबई थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान एक आरोपी को निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया गया, जबकि दो आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया।
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मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में 15 गवाहों के बयान और 34 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी को गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोपी को आईटी एक्ट के तहत 3 वर्ष की सजा दी गई। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक चंदकिशोर भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।