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राजस्थान: अवैध एलपीजी कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा, 50 कॉमर्शियल सिलिंडर और पिकअप वाहन जब्त

Sun, 14 Jun 2026 07:17 PM IST
अजमेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर

सार

अजमेर में जिला प्रशासन और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई में 50 कॉमर्शियल एलपीजी सिलिंडर और एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। जांच के दौरान परिवहन और बिक्री से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिले। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम और एलपीजी नियंत्रण आदेशों के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

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अजमेर में अवैध एलपीजी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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अजमेर जिले में अवैध एलपीजी गैस के परिवहन और बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 कॉमर्शियल गैस सिलिंडर और एक पिकअप वाहन जब्त किया है। संयुक्त कार्रवाई जिला रसद विभाग और जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) द्वारा थाना गंज क्षेत्र के फव्वारा चौराहा पर की गई। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम और एलपीजी नियंत्रण आदेशों के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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तलाशी के दौरान मिले 50 एलपीजी गैस सिलेंडर
जिला रसद अधिकारी मोनिका जाखड़ के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान डीएसटी प्रभारी शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में एक पिकअप मैक्स वाहन को रोककर उसकी जांच की गई। तलाशी के दौरान वाहन में 50 वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर पाए गए। वाहन में सवार दो व्यक्तियों ने अपनी पहचान हर्षित और अशोक के रूप में बताई। अधिकारियों ने जब गैस सिलिंडरों के परिवहन, भंडारण और बिक्री से संबंधित दस्तावेज मांगे तो दोनों कोई वैध अनुमति या रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सके।

सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एलपीजी सिलिंडरों का परिवहन और विक्रय निर्धारित नियमों तथा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा था। सूचना मिलने पर जिला रसद विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम में प्रवर्तन अधिकारी मीनू डेंचरवाल और प्रवर्तन निरीक्षक मुकेश बुगालिया शामिल थे।
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उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
अधिकारियों द्वारा जांच के बाद अवैध परिवहन और बिक्री की पुष्टि होने पर दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेशों के तहत थाना गंज में मामला दर्ज कराया गया। जिला रसद विभाग ने कहा कि घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी गैस के अवैध भंडारण, परिवहन, रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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