अतिरिक्त जिला और सेशन जज करनैल सिंह की अदालत ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के छह सदस्यों को चार-चार साल की कैद और सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषियों में गांव कांनियावाली निवासी दविंदर सिंह, जगतपूरा (तरनतारन) निवासी सतनाम सिंह भलवान, सतवीर सिंह काला, अमृतसर निवासी निशान सिंह राजू, फतेहपूरा (अमृतसर) निवासी बलविंदर सिंह भाऊ और मरड़ (तरनतारन) निवासी इकबाल सिंह उर्फ शरणजीत सिंह शामिल हैं। सभी को जिला पुलिस ने 29 मार्च 2011 को थाना सादिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया था और इनसे असलाह और तेजधार हथियारों समेत करीब 20 लाख रुपये का सामान भी बरामद हुआ था।
उस दिन जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में पहले भी चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम दे चुका एक गिरोह सादिक के गांव काऊनी के पास एक बेआबाद फैक्टरी में डकैती की योजना बना रहा है। सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ और थाना सादिक पुलिस की एक टीम ने वहां पर छापामारी करते हुए पांच आरोपियों को रंगे हाथों काबू कर लिया था।
एक आरोपी मरड़ (तरनतारन) निवासी इकबाल सिंह उर्फ शरणजीत सिंह मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने इन दोषियों से एक 32 बोर रिवाल्वर समेत आठ कारतूस, एक 12 बोर बंदूक समेत सात कारतूस, तेजधार हथियारों के अलावा एक इंडिको और एक मारुति कार बरामद की थी।
पूछताछ के बाद पुलिस ने इनसे संगरिया (राजस्थान) से चोरी किया हुआ एक ट्राला और थाना सादिक क्षेत्र से चोरी 750 डब्बे सेनेटरी टाइल भी बरामद की थी। पुलिस ने इनके खिलाफ थाना सादिक में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। शुक्रवार को जिला अदालत ने इस मामले में सभी छह दोषियों को आईपीसी की धारा 468 के तहत 4-4 वर्ष, धारा 411 के तहत 2-2 वर्ष और 120 बी के तहत 9-9 माह की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।