जिले की फास्ट ट्रैक अदालत ने नशा तस्करी में दोषी एक व्यक्ति को दस साल की कैद और एक लाख का लगाया है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी। जानकारी के अनुसार मोरिंडा पुलिस ने 28 जुलाई, 2013 को बलविंदर सिंह पुत्र सतपाल निवासी मोरिंडा के खिलाफ नशा तस्करी का मामला दर्ज किया था।
दोषी को पुलिस ने समराला चौक के पास नाकाबंदी के दौरान तलाशी के लिए रोका था।
तलाशी में उससे 1600 एमएल नशीला तरल पदार्थ बरामद हुआ था।
पुलिस ने बलविंदर सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और शनिवार को अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है।